10,000 रुपये मासिक एजीपी स्वीकृत
MP Grade Pay Hike – मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों के पदोन्नत प्राध्यापकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। विभाग ने प्राध्यापकों को बढ़ा हुआ एकेडमिक ग्रेड पे (AGP) देने का आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ द्वारा हाईकोर्ट में लंबित याचिका वापस लेने के बाद लिया गया। अब पदोन्नत प्राध्यापकों को ₹10,000 प्रति माह एजीपी का लाभ मिलेगा।

याचिका वापस लेने के बाद आदेश लागू | MP Grade Pay Hike
पदोन्नत प्राध्यापकों ने एजीपी बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दायर की थीं। इनमें से तीन याचिकाएं पहले ही निपटा दी गई थीं, और चौथी याचिका संघ द्वारा वापस लेने के बाद विभाग ने एजीपी वृद्धि संबंधी आदेश प्रभावी कर दिया। Also Read – MP Government Jobs 2024 : विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू
वेतनमान और एजीपी वृद्धि का विवरण
नया वेतनमान: ₹37,400 – ₹67,000 + ₹10,000 एजीपीलागू तिथि: 1 जनवरी 2006 सेसंशोधन: 14 सितंबर 2012 के आदेश में संशोधन और 19 मार्च 2013 के आदेश को निरस्त किया गया।
लंबित विवादों का समाधान | MP Grade Pay Hike
प्रांतीय शासकीय महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष, प्रो. कैलाश त्यागी ने याचिका वापस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हाईकोर्ट ने शासन और सीधी भर्ती प्राध्यापक संघ की याचिकाओं को भी निपटा दिया।
5,000 प्राध्यापकों को होगा लाभ
इस वृद्धि से प्रदेश के लगभग 5,000 प्राध्यापकों को सीधा लाभ मिलेगा। एमपी में 1 जनवरी 2006 से लागू छठवें वेतनमान के तहत पहले ₹10,000 मासिक एजीपी स्वीकृत की गई थी, लेकिन 30 महीने बाद इसे घटाकर ₹9,000 कर दिया गया था। इस निर्णय को संघ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद अब यह विवाद समाप्त हो गया है।
प्राध्यापकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय | MP Grade Pay Hike
यह निर्णय न केवल प्राध्यापकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके काम के प्रति सम्मान और प्रेरणा को भी बढ़ाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के इस कदम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। Also Read – MP Sarkari Karmchari : एमपी में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्ती