MP High Court – भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन पेंशनर्स को 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाए।

फैसले का विवरण | MP High Court
न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बसंल की एकलपीठ ने यह आदेश कटनी के तीन याचिकाकर्ताओं—मेवालाल शुक्ला, सूरजदीन सोनी और प्रेमलाल परोहा—की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे 80 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं और 3 अगस्त 2009 को जारी राज्य सरकार के परिपत्र के तहत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं। Also Read – MP Wheat : समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का लक्ष्य घटा
याचिकाकर्ताओं की दलील
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि उन्होंने भोपाल स्थित लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त को अतिरिक्त पेंशन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट का निर्देश | MP High Court
- याचिकाकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर अपना आवेदन नए सिरे से संबंधित विभाग में प्रस्तुत करने का निर्देश।
- संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे आवेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और 90 दिनों के भीतर एरियर्स व ब्याज सहित 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करें। Also Read – MP Shikshak Bharti : पीएम श्री कॉलेजों में पढ़ाने का सुनहरा अवसर
क्या है अतिरिक्त पेंशन का नियम?
मध्य प्रदेश सरकार के 2009 के परिपत्र के अनुसार, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उनकी मौजूदा पेंशन पर 20% अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ताओं के लिए उम्मीद की किरण | MP High Court
इस फैसले से केवल याचिकाकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि अन्य पात्र पेंशनर्स को भी न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह निर्णय उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरा है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। Also Read – MP Liquor Ban : काल भैरव मंदिर में शराब प्रसाद पर क्या होगा असर