Restriction on entry of heavy vehicles : शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

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सुबह 8 से 12 एवं सायं 5 से 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध

Restriction on entry of heavy vehiclesबैतूल – कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने शहर के 7 किलोमीटर के दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है। इस नियम के तहत, मालवाहक ट्रक, डम्फर, मध्यम भार क्षमता वाले ट्रक और कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। इस समयावधि के दौरान, ये वाहन बायपास मार्गों का उपयोग कर सकते हैं।

पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल एन झारिया ने बैतूल शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या और सड़क पर ट्रैफिक के घनत्व को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, शहरी क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक कोठीबाजार और गंज बाजार जैसे व्यस्त मार्गों पर नागरिकों का आवागमन रहता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने से जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा। Also Read – Sanp Ka Video : खतरनाक सांप घुस गया कांवड़िए की शर्ट में, कैंची से काट कर निकाला

भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध | Restriction on entry of heavy vehicles

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, भारी वाहनों की वजह से सड़क दुर्घटनाएँ होने पर शहर में कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। बढ़ती वाहन संख्या और यातायात प्रबंधन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए शहर के 7 किलोमीटर दायरे में भारी वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध लागू कर दिया है।

इन वाहनों को रहेगी छूट | Restriction on entry of heavy vehicles 

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को इस प्रतिबंधित आदेश से छूट दी जाएगी। इसमें पुलिस और आर्मी के वाहन, नगर पालिका के फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, कचरा गाड़ियां, शासकीय कार्यों में लगे वाहन, विद्युत मंडल के कार्यों में इस्तेमाल होने वाले वाहन, एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थ ले जाने वाले वाहन, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन, बैंक, शासकीय खाद्यान्न और उर्वरक परिवहन में लगे वाहन शामिल हैं। Also Read – Teacher Ka Video : मासूम हाथों से चलाते रहे पंखा मजे से सोती रहीं टीचर मैडम

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