Fasal Bima Rashi : फसल बीमा राशि को लेकर उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

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सेन्ट्रल बैंक और एस.बी.आई. करेंगे भुगतान

Fasal Bima Rashi – उपभोक्ता आयोग बैतूल ने किसानों के फसल बीमा राशि के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय और सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े ने निर्देश दिया है कि सेन्ट्रल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) उन किसानों को फसल बीमा राशि प्रदान करें, जो बैंकों की गलतियों के कारण अब तक इससे वंचित रह गए थे।

फसल बीमा राशि से वंचित रह गए थे किसान | Fasal Bima Rashi 

भारतीय स्टेट बैंक भैंसदेही द्वारा ग्राम चिचोलीढाना और मालेगांव के किसानों की गलत जानकारी दर्ज करने और सेन्ट्रल बैंक बिसनुर द्वारा किसानों की जानकारी पोर्टल पर नहीं दर्ज करने के कारण कई किसान फसल बीमा राशि से वंचित रह गए थे। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भैंसदेही तहसील के ग्राम मालेगांव के किसान दादू आ. सीताराम के मामले में, बैंक ने किसान का पटवारी हल्का नंबर 59 और 67 को बदलकर 45 कर दिया था और तहसील भी बदल दी थी। Also Read – MP Moong Kharidi : सरकार के इस फैसले से खिले किसानों के चेहरे, बढ़ाई मूंग उपार्जन की तिथि

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बीमा कंपनी बैंक द्वारा प्रस्तुत सभी घोषणाओं को स्वीकार करेगी, जिनमें फसल क्षेत्र, बीमाकृत राशि आदि के विवरण शामिल हैं। बैंक अपने अभिलेखों और त्रुटियों की जांच कर उन्हें तुरंत बीमा कंपनी को सूचित करेंगे। यदि 15 दिनों के भीतर बैंकों से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो पावती में दिए गए विवरण को अंतिम माना जाएगा और बाद में उनमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इन किसानों को मिलेगी राशि 

आदेश के अनुसार, मालेगांव के किसान दादू आ. सीताराम को 1,47,216 रुपये, चिचोलीढाना के किसान शिवकिशोर आ. सुरेश किरार को 32,760 रुपये, नांदकुड़ी के किसान अंकित आ. राजू मायवाड़ को 41,058 रुपये, बिसनुर के किसान भीमराव आ. केशवराव धोटे को 31,809 रुपये, अनिल पिता नथ्या धोटे को 53,658 रुपये और देवमन आ. नत्थू साहू को 74,341 रुपये की बीमा राशि मिलेगी। इसमें वाद व्यय और मानसिक संत्रास की राशि भी शामिल है। यदि 1 माह में भुगतान नहीं किया गया, तो 6 प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।

किसानों के लिए एक बड़ी राहत | Fasal Bima Rashi

यह आदेश उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है जो बैंक की गलतियों के कारण फसल बीमा राशि से वंचित रह गए थे। उपभोक्ता आयोग का यह निर्णय किसानों के हित में महत्वपूर्ण साबित होगा और उन्हें उनके अधिकार की राशि प्राप्त करने में मदद करेगा। Also Read – MP Sagar News : दीवार ढहने से हुई थी 9 बच्चों की मौत, CM ने कलेक्टर समेत 3 अधिकारियों को हटाया

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