नई पेंशन स्कीम में किस तरह से मिलेगा लाभ
Unified Pension Scheme – मोदी सरकार ने 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक नई पेंशन योजना के रूप में बड़ा लाभ प्रदान किया है। यह नई योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के ग्राहक अब UPS पर स्विच करने का विकल्प प्राप्त करेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी।
दरअसल, एनपीएस में बदलाव की योजना गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने के निर्णय और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद बनाई गई है। Also Read – Politics : केंद्र सरकार के नए फरमान से फूलने लगे राज्य सरकार के हाथ-पांव
आइए जानते हैं यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच का अंतर… | Unified Pension Scheme
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) | Unified Pension Scheme
फिक्स्ड पेंशन
रिटायरमेंट से पहले के पिछले 12 महीनों में औसत बेसिक वेतन का 50%।
यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 25 साल की नौकरी की हो।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन
कर्मचारी की मृत्यु के समय की पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा।
सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन
10 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायरमेंट पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
महंगाई के अनुसार पेंशन वृद्धि
महंगाई के आधार पर इन तीनों पेंशन योजनाओं में डीए (डियरनेस अलाउंस) की वृद्धि की जाएगी, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर निर्भर करेगी।
ग्रेच्युटी
कर्मचारी को उसकी नौकरी के अंतिम 6 महीनों का वेतन और भत्ता एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा, जो अंतिम बेसिक सैलरी का 1/10वां हिस्सा होगा।
नेशनल पेंशन स्कीम/राष्ट्रीय पेंशन योजना
सरकार का योगदान
एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) में पेंशन का वादा कर्मचारियों और सरकार के योगदान पर निर्भर करता है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मूल वेतन से 10 प्रतिशत और सरकार का 14 प्रतिशत योगदान होता है। इसके मुकाबले, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत ही रहेगा, जबकि सरकार का योगदान बढ़कर 18.5 प्रतिशत हो जाएगा। Also Read – Royal Enfield Classic 350 Bobber : नए अंदाज में आने वाली है Classic 350, टेस्टिंग के समय आई नजर
पेंशन राशि
एनपीएस में पेंशन राशि निश्चित नहीं होती क्योंकि यह एक मार्केट-लिंक्ड योजना है। इसके विपरीत, UPS एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है।
पारिवारिक पेंशन
एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन पेंशन फंड में संचित राशि और रिटायरमेंट के समय चुनी गई वार्षिकी योजना पर निर्भर करती है।
सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए
एनपीएस को 1 जनवरी, 2004 से या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को छोड़कर। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू होती है।
पुरानी पेंशन योजना/ओल्ड पेंशन योजना
ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) के तहत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। इस पेंशन राशि में महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी के साथ वृद्धि होती रहती थी। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को अधिकतम 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलने का प्रावधान था। यदि रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को भी निरंतर पेंशन मिलती है। इसके अतिरिक्त, एनपीएस के विपरीत, ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू कर चुके हैं। Also Read – IRCTC Jyotirlinga Special Yatra : आपको भी करना हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन तो उठाएं IRCTC के इस पैकेज का लाभ