Strict guidelines to stop child marriage : बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर के सख्त दिशा-निर्देश

Strict guidelines to stop child marriage: Collector's strict guidelines to stop child marriage
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Strict guidelines to stop child marriageबैतूल – जिले में 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बाल विवाह की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने जिला, तहसील, और विकासखंड स्तर पर टीमें गठित कर बाल विवाह की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

बाल विवाह रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी और कार्रवाई | Strict guidelines to stop child marriage

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बाल विवाह की आशंका को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निगरानी दल को निर्देश दिया गया है कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जाए। Also Read – Self Employment Scheme : स्वरोजगार योजनाओं के तहत सभी पात्रों को लाभ पहुंचाने के निर्देश : कलेक्टर सूर्यवंशी

सामूहिक विवाह आयोजकों से शपथ

सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वालों को यह शपथ दिलाई जाएगी कि वे बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देंगे और न ही इसमें सहयोग करेंगे। साथ ही, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर्स, हलवाई, बैंडवाले, ट्रांसपोर्टर, और धर्मगुरु से वर-वधु की आयु संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद ही सेवाएं देने के निर्देश दिए गए हैं।

आंगनवाड़ी स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी | Strict guidelines to stop child marriage

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जिला और खंड स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर

जिले में बाल विवाह की सूचना देने के लिए एक जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति बाल विवाह से संबंधित जानकारी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या संरक्षण अधिकारी श्री विनोद इवने (मोबाइल नंबर: 7746023605) पर दे सकता है। इसके अलावा, विकासखंड स्तर पर भी संपर्क के लिए अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं:

बैतूल ग्रामीण/शहरी: श्री निरंजन सिंह डोडवे – 9993658904
भीमपुर: श्रीमती रामबाई गुबरेले – 9752561768
आमला: श्री निर्मल सिंह ठाकुर – 6264962969
भैंसदेही: श्रीमती उषा मसीह – 9893126650
आठनेर: श्रीमती रंजीता जोशी – 8817505114
शाहपुर: श्रीमती दीपमाला आहाके – 8305282009
घोड़ाडोंगरी: श्रीमती शशिप्रभा एक्का – 8223072323
चिचोली: श्री चयेन्द्र बुडेकर – 9479470617
मुलताई: श्रीमती कांता गुजरे – 8821813250
प्रभातपट्टन: श्रीमती वीरमती उबनारे – 9754357354
सारणी: सुनीता धुर्वे – 9754204880

संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश | Strict guidelines to stop child marriage

कलेक्टर ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे बाल विवाह की घटनाओं पर कड़ी नजर रखें। यदि किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह होता पाया जाता है, तो त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नोट: ये दिशा-निर्देश समाज में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों और नागरिकों को एकजुट होकर काम करने की अपील है। कृपया इन नियमों का पालन करें और समाज को इस बुराई से मुक्त करने में सहयोग करें। Also Read – Voter List : मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष शिविर

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