MP Primary Teacher : प्राइमरी शिक्षक भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन, B.Ed वालों की नियुक्त होगी निरस्त

MP Primary Teacher: Amendment in the rules related to primary teacher recruitment, appointment of B.Ed people will be cancelled.
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प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए D.Ed जरूरी

MP Primary Teacher – प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अब मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए B.Ed की जगह D.Ed अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

गौरतलब है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था, जिसमें NCTE के 28 जून 2018 के नियम को निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश के अनुसार, B.Ed योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अब प्राथमिक शिक्षक बनने के पात्र नहीं होंगे। Also Read – MP Kisan : मोहन सरकार के इस ऐलान से खिल उठे प्रदेश के किसानों के चेहरे

11 अगस्त 2023 के बाद की गई नियुक्तियाँ होंगी रद्द (एमपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती) | MP Primary Teacher

जबलपुर हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक नियोजन में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया कि 11 अगस्त 2023 से पहले की गई नियुक्तियाँ मान्य रहेंगी। इसका अर्थ है कि पिछले एक वर्ष में बीएड डिग्री के आधार पर की गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी सभी नियुक्तियाँ तत्काल प्रभाव से रद्द की जाएँ। इस निर्णय से 500 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियाँ खतरे में पड़ गई हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय ने मांगी रिपोर्ट (प्राथमिक शिक्षक के लिए डी.एड अनिवार्य) | MP Primary Teacher

लोक शिक्षण संचालनालय ने नोटिस जारी कर जिला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच करें और बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करें। साथ ही, बीएड के आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षकों की सूची भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इस सूची में किसी उम्मीदवार की योग्यता गलती से बीएड के स्थान पर डीएड दर्ज है, तो उसकी नियुक्ति भी रद्द की जाएगी। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने और एक सप्ताह के भीतर संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। Also Read – Kisan News : 2 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, शिवराज सिंह चौहान ने दिया ये खास निर्देश 

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