MP News : आबकारी नीति में सरकार ने किया बदलाव, हेरिटेज मदिरा को लेकर लिया गया ये फैसला 

MP News: Government made changes in excise policy, this decision was taken regarding heritage liquor.
Spread the love

होटल-बार में हेरिटेज मदिरा रखना होगा जरुरी

MP News – मध्य प्रदेश में सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव करते हुए हेरिटेज मदिरा को बार में रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही, बार के मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना होगा। नई आबकारी नीति के तहत अब घर में भी महुआ की शराब रखने की अनुमति दी जाएगी। हेरिटेज मदिरा पर सरकार कोई शुल्क नहीं लगाएगी।

आबकारी नीति में नए प्रावधान | MP News

आबकारी नीति में नए प्रावधानों पर बनी सहमति उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय समिति में इस नए प्रावधान को लेकर सहमति बन गई है, और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में महुआ के फूल से बनने वाली हेरिटेज मदिरा को पहचान दिलाने के लिए वर्ष 2022 में आबकारी नीति के तहत नियम बनाए गए थे। इसका उत्पादन केवल जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय स्व सहायता समूहों द्वारा ही किया जा सकता है। विनिर्माण इकाई के परिसर में बिक्री के लिए दुकान भी खोली जा सकती है। अब इस नीति को और व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है। Also Read – MP Teachers : सरकार के इस फैसले के बाद बदल जाएगा शिक्षकों के काम करने का तरीका 

दो पेटी हेरिटेज मदिरा रखने की अनुमति

होटल बार में केवल दो पेटी हेरिटेज मदिरा रखने की अनुमति होगी मंत्रिमंडलीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक होटल बार में हेरिटेज मदिरा को रखना अनिवार्य होगा। बार में दो पेटी हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी, और इसके अलावा, बार के मेन्यू में भी इसकी उपलब्धता का उल्लेख करना जरूरी होगा। घर पर भी चार बोतल हेरिटेज मदिरा रखने की अनुमति दी गई है।

मदिरा निर्माण में मिलेगा प्रोत्साहन | MP News 

जनजातीय समुदाय को मदिरा निर्माण में प्रोत्साहन मिलेगा आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार, महुआ के फूल से जनजातीय समुदाय द्वारा बनाई जाने वाली मदिरा की एक अलग पहचान है और इसकी उपलब्धता सीमित है। फिलहाल इसका उत्पादन सीमित है, लेकिन नई उत्पादन इकाइयाँ सामने आ रही हैं। वर्तमान में, डिंडोरी और आलीराजपुर में दो स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन की अनुमति दी गई है। हेरिटेज मदिरा पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है। Also Read – MP News : प्रदेश में बोरवेल ड्रिलिंग के लिए अब एजेंसी से लेनी होगी परमिशन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *