MP Leave Rules 2025 | अब मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र जैसा अवकाश, जानें पूरी लिस्ट

Madhya Pradesh government implemented new holiday rules. Now government employees will get the benefits of medical, paternity, maternity, single parent, surrogacy and educational leave like the Central Government. Know complete details.
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नए अवकाश नियम

MP Leave Rules 2025 – मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नए अवकाश नियम लागू कर दिए हैं। अब एमपी के कर्मचारी केंद्र सरकार के समान Leave Policy का लाभ उठा सकेंगे। यह बड़ा फैसला मंगलवार, 19 अगस्त 2025 को कैबिनेट बैठक में लिया गया।

कौन से अवकाश अब नहीं होंगे लैप्स? | MP Leave Rules 2025

नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी कर्मचारी का मेडिकल लीव (Medical Leave) लैप्स नहीं होगा। यदि मेडिकल अवकाश बच जाते हैं तो उनका पैसा रिटायरमेंट के समय वेतन के रूप में दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि कुल कितने दिनों का वेतन मिलेगा। Also Read – Clove Water For Hair | झड़ते बालों और डैंड्रफ का रामबाण इलाज! बस इस मसाले का पानी पिएं और लगाएँ

Madhya Pradesh government implemented new holiday rules. Now government employees will get the benefits of medical, paternity, maternity, single parent, surrogacy and educational leave like the Central Government. Know complete details.
Madhya Pradesh government implemented new holiday rules. Now government employees will get the benefits of medical, paternity, maternity, single parent, surrogacy and educational leave like the Central Government. Know complete details.

अब मिलने वाले नए अवकाश (New Leave Benefits in MP 2025) | MP Leave Rules 2025

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

यदि कोई कर्मचारी दत्तक संतान ग्रहण करता है तो उसे 15 दिन का अवकाश मिलेगा, ताकि वह बच्चे की देखभाल कर सके।

सरोगेसी अवकाश (Surrogacy Leave)

महिला अधिकारियों को अब सरोगेसी (Surrogate Mother) से जन्मे बच्चे की देखभाल के लिए भी अवकाश मिलेगा।

सिंगल पेरेंट्स अवकाश (Single Parent Leave)

एकल अभिभावक (Single Parents) को भी विशेष छुट्टियों का अधिकार मिलेगा, ताकि वे अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें।

दिव्यांग या गंभीर स्थिति अवकाश

यदि कोई कर्मचारी दिव्यांग है या गंभीर बीमारी की वजह से अवकाश आवेदन नहीं कर पाया, तो स्वस्थ होने पर उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

शैक्षणिक अवकाश (Educational Leave)

सरकारी कर्मचारियों को अब 1 माह 10 दिन का अर्जित अवकाश पढ़ाई, रिसर्च, ट्रेनिंग या उच्च शिक्षा के लिए मिल सकेगा।


पहले से मिलने वाले अवकाश (Existing Leave Rules MP)

  • मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): 6 महीने
  • चाइल्ड केयर अवकाश (Child Care Leave): 18 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल
  • महिला कर्मचारियों के अवकाश: 20 दिन आकस्मिक + 30 दिन अर्जित
  • पुरुष कर्मचारियों के अवकाश: 13 दिन आकस्मिक + 30 दिन अर्जित
  • मेडिकल अवकाश: डॉक्टर के सर्टिफिकेट पर
  • दिव्यांग कर्मचारियों के अवकाश: 13 दिन आकस्मिक + 30 दिन अर्जित

अर्जित अवकाश (Earned Leave) में बदलाव | MP Leave Rules 2025

वर्तमान में कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में बचे हुए अर्जित अवकाश के बदले अधिकतम 270 दिन का वेतन रिटायरमेंट पर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी छुट्टियां लैप्स हो जाती थीं। लेकिन अब सरकार ने इसमें बदलाव किया है और कर्मचारियों को ज्यादा सुविधाएं दी हैं। Also Read – snake farming video | खेत में फल-सब्ज़ियों की जगह उग आए ‘सांप’? वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी

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