मासिक वेतन में ₹2,225 तक की बढ़ोतरी
MP Karmchari – मध्यप्रदेश के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में वेतन वृद्धि से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले के बाद लाखों आउटसोर्स और अस्थाई कर्मचारियों के मासिक वेतन में ₹2,225 तक का इजाफा होगा।

हाईकोर्ट के फैसले से वेतन वृद्धि का रास्ता साफ | MP Karmchari
मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिस पर पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब इंदौर हाईकोर्ट ने इस स्थगन को हटा दिया है और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। Also Read – MPESB Vacancy 2025 : पर्यवेक्षक पदों पर निकली 660 भर्तियां, आवेदन शुरू
एरियर सहित मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ
हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से एरियर सहित प्रदान की जाए। इस फैसले से प्रदेश के करीब ढाई लाख दैनिक वेतनभोगियों और 10 लाख श्रमिकों को फायदा होगा।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत | MP Karmchari
मप्र कर्मचारी मंच के दैनिक वेतन भोगी प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, लेकिन मिल मालिकों ने इसे अदालत में चुनौती दी थी। अब कोर्ट के फैसले के बाद इन कर्मचारियों के लिए राहत का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
इस निर्णय के तहत कर्मचारियों के मासिक वेतन में ₹2,225 तक की बढ़ोतरी होगी। यह फैसला प्रदेश के लाखों श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगियों के जीवनस्तर में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। Also Read – MP Gehu Rate : मध्य प्रदेश में गेहूं की कीमतों में उछाल, जानिए ताजा स्थिति