अब विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष स्वयं भरेंगे आयकर
New salary and allowances rule in MP – मध्य प्रदेश में वेतन-भत्तों से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं। राज्यपाल द्वारा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए भी इसी तरह का निर्णय लिया जा चुका था। जब विधानसभा में यह विधेयक पारित हुआ था, तब यह तय किया गया था कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संशोधित विधेयक को विधानसभा में पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
सीएम मोहन यादव की बड़ी पहल | New salary and allowances rule in MP
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दिशा में पहल करते हुए पहले मंत्रियों और फिर विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए स्वतः आयकर भुगतान का नियम लागू करने की घोषणा की थी। इस घोषणा को कानून का रूप देने के लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग द्वारा वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, जिसे सभी सदस्यों की सहमति से पारित कर दिया गया। Also Read – MP SI Bharti 2024 : पीएससी पैटर्न पर होगी थानेदारों की भर्ती
पहले सरकार भरती थी आयकर | New salary and allowances rule in MP
अब तक विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों पर लगने वाला आयकर सरकार द्वारा भुगतान किया जाता था। लेकिन नए नियमों के तहत, यह अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा कि वे स्वयं आयकर भरें या सरकार के माध्यम से भुगतान कराएं। इस बदलाव से सरकार पर वित्तीय भार कम होने की उम्मीद है और साथ ही जनप्रतिनिधियों को वित्तीय जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी मिलेगा। Also Read – MP News : एमपी में बनेगी वर्ल्ड क्लास बैटरी, जापानी कंपनी पैनासोनिक करेगी करोड़ों का निवेश