त्रुटि सुधार के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी
MP Board – मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने शैक्षणिक सत्र 2024-2025 के लिए 12वीं कक्षा के छात्रों के विषयों में त्रुटि सुधार के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस प्रक्रिया के तहत, छात्र 31 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, त्रुटि सुधार के लिए प्रति विषय ₹500 का शुल्क निर्धारित किया गया है।
11वीं के विषय को बदलने की अनुमति नहीं | MP Board
माशिमं ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 11वीं कक्षा में जो विषय चुना गया है, छात्र को 12वीं में भी वही विषय लेना होगा। यदि किसी छात्र को 11वीं का कोई विषय कठिन लगता है, तो वह 12वीं में इसे बदल नहीं सकता।यदि 12वीं के परीक्षा फॉर्म में स्कूल की ओर से गलती से विषय बदल दिया गया हो, तो ही त्रुटि सुधार के लिए आवेदन स्वीकार किया जाएगा। Also Read – MP Assistant Professor Bharti : 1459 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती
विषय परिवर्तन पर पूरी तरह रोक
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विषय परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।पहले की व्यवस्था: तीन साल पहले तक छात्रों को 12वीं में संकाय बदलने की सुविधा मिलती थी।वर्तमान स्थिति: अब केवल त्रुटि सुधार की सुविधा दी जा रही है।हालांकि, कई छात्रों और स्कूल प्राचार्यों ने मंडल से विषय परिवर्तन की अनुमति देने की मांग की, लेकिन मंडल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
त्रुटि सुधार के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया | MP Board
माशिमं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार:
अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024।
शुल्क: प्रति विषय ₹500 का अर्थदंड।
प्रक्रिया: संबंधित स्कूल के प्राचार्य को एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर छात्र की 11वीं की अंकसूची और एक घोषणा-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
यदि किसी स्कूल द्वारा गलत तरीके से विषयों में संशोधन किया जाता है, तो:
शासकीय विद्यालय: प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
निजी विद्यालय: स्कूल की संबद्धता तुरंत समाप्त की जा सकती है।
छात्रों के लिए विशेष निर्देश | MP Board
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषयों का चयन सावधानीपूर्वक करें और त्रुटि सुधार प्रक्रिया का लाभ समय सीमा के भीतर उठाएं। Also Read – New AIIMS in MP : बड़ी सौगात, एमपी में खुलने जा रहा है नया AIIMS