Pashu Palan : पशुपालकों के लिए खुशखबरी, बीमित पशुओं की मृत्यु पर मिलेगी बीमा राशि

Spread the love

जानें नए निर्देश

Pashu Palan – मध्य प्रदेश के पशुपालकों के लिए एक राहतभरी खबर सामने आई है। अब बीमित पशुओं की मृत्यु के मामले में बीमा कंपनियों द्वारा दावे में देरी या अस्वीकार करने पर पशुपालकों को न्याय मिलेगा। उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे बीमा दावा राशि समय पर प्रदान करें। इसके साथ ही, देरी की स्थिति में ब्याज और वाद व्यय भी देना होगा।

Pashu Palan: Good news for cattle farmers, insurance amount will be given on the death of insured animals.
Pashu Palan: Good news for cattle farmers, insurance amount will be given on the death of insured animals.

बीमा राशि पर ब्याज का प्रावधान | Pashu Palan

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि बीमा कंपनियां दावा राशि का भुगतान करने में देरी करती हैं, तो उन्हें दावे की प्रस्तुति की तारीख से अदायगी की तारीख तक 8% वार्षिक दर से ब्याज देना होगा। इसके अलावा, वाद व्यय भी पशुपालकों को प्रदान किया जाएगा। Also Read – Jugaad Video : जुगाड़ की नई मिसाल: ठेले के टायर में फिट किया बाइक का इंजन

पशुपालकों के लिए क्या करें निर्देश?

पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुपालकों को सलाह दी है कि यदि बीमा कंपनियां उनके दावों को अनुचित रूप से अस्वीकार करती हैं या भुगतान में देरी करती हैं, तो वे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह कदम पशुपालकों को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना का लाभ | Pashu Palan

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के तहत चल रही राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना में पशुपालक अपने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। हालांकि, कई बार बीमा कंपनियां दावे के भुगतान में अनावश्यक देरी करती हैं, जिससे पशुपालकों को परेशानी होती है। इस समस्या को हल करने के लिए विभाग ने प्रमुख सचिव के निर्देश पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया है।

पशुपालकों को होंगे ये फायदे:

बीमा राशि का समय पर भुगतान: बीमित पशु की मृत्यु पर तुरंत बीमा राशि प्राप्त होगी।ब्याज और वाद व्यय का लाभ: दावे में देरी की स्थिति में 8% वार्षिक ब्याज और वाद व्यय मिलेगा।कानूनी सुरक्षा: उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर न्याय पाने का अधिकार।

निष्कर्ष | Pashu Palan

यह निर्णय मध्य प्रदेश के पशुपालकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि पशुपालकों को उनके दावे की राशि समय पर मिले। यह कदम न केवल पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि उनकी आय को भी स्थिर बनाएगा। Also Read – Bison Ka Video : पश्चिम से उत्तर वन मंडल में पहुंचा बायसन: ग्रामीण क्षेत्र में हलचल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *