Fasal Bima Rashi : उपभोक्ता आयोग बैतूल का महत्वपूर्ण आदेश

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किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि

Fasal Bima Rashiबैतूल। जिले के भैसदेही और आमला तहसील के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिला उपभोक्ता आयोग बैतूल ने फसल बीमा राशि के भुगतान का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की झल्लार शाखा से ग्राम बालनेर के किसान महादेव रघु चढ़ोकार को ₹90,494, जिला सहकारी बैंक झल्लार से ग्राम बोरगांव डेम के किसान मारोती बिसोने को ₹31,362, और पंजाब नेशनल बैंक आमला से ग्राम पोही के किसान रविन्द्र धोटे को ₹38,025 की राशि दी जाएगी।

आयोग के अध्यक्ष विजय कुमार पाण्डेय और सदस्य चन्द्रशेखर माकोड़े के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है। एडवोकेट दिनेश यादव के अनुसार, आयोग ने कहा कि केवल प्रीमियम राशि का आहरण करना किसानों को बीमित कृषकों की श्रेणी में नहीं लाता है। Also Read – Betul News : आमला थाना प्रभारी की राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट पर मचा हंगामा 

फसल बीमा के नियम और जिम्मेदारियां | Fasal Bima Rashi

किसानों का बीमा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित बैंक द्वारा किसानों के खातों से प्रीमियम राशि का समय पर आहरण किया जाए और इसे बीमा कंपनी को भेजा जाए। इसके अलावा, किसानों की जानकारी को केन्द्र सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य है।

यदि किसी बैंक ने किसानों के खातों से प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेजा है, लेकिन पोर्टल पर जानकारी नहीं है, तो उन किसानों की प्रीमियम अनुदान की राशि की मांग नहीं की जा सकती। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि बैंक की लापरवाही के कारण किसानों की खरीफ 2020 की सोयाबीन फसल बीमित नहीं हो सकी, जिसके लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराया गया है।

भुगतान में देरी का नतीजा | Fasal Bima Rashi

उपरोक्त आदेश में मानसिक तनाव और वाद व्यय की राशि भी शामिल की गई है। यदि बैंकों द्वारा एक महीने के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। Also Read – Betul Crime News : डकैती के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

यह आदेश किसानों के हक में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें उनकी मेहनत की उचित मुआवजा दिलाने में सहायक सिद्ध होगा।

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