MP Sarkari Karmchari : 17 दिनों में अफसरों और कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य

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नए निर्देश जारी

MP Sarkari Karmchari – मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों सहित मंत्री स्टाफ के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को 17 दिनों के भीतर अपनी और अपने जीवनसाथी के नाम पर दर्ज संपत्तियों का पूरा ब्यौरा देना होगा।

MP Sarkari Karmchari: It is mandatory for officers and employees to give property details within 17 days.
MP Sarkari Karmchari: It is mandatory for officers and employees to give property details within 17 days.

अधिकारियों के लिए अनिवार्य निर्देश | MP Sarkari Karmchari

प्रदेश में 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को यह जानकारी देनी होगी कि उनके पास मध्यप्रदेश या देश के अन्य राज्यों में कितनी अचल संपत्तियां हैं। इसके साथ ही, उन्हें यह भी बताना होगा:संपत्ति कब खरीदी गई?खरीदते समय संपत्ति का मूल्य कितना था?वर्तमान में संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है? Also Read – MP के विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे रोजगारपरक कोर्स

मंत्री स्टाफ के कर्मचारियों पर भी लागू निर्देश

सिर्फ अधिकारी ही नहीं, बल्कि मंत्री स्टाफ में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इनमें सहायक अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 और 3, स्टेनो टाइपिस्ट, तकनीकी संवर्ग के कर्मचारी और अन्य तृतीय श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।

संपत्ति का विवरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों में अनिवार्य | MP Sarkari Karmchari

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DOPT) के निर्देशानुसार, सभी अधिकारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच वर्ष 2024 की स्थिति में अपनी संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन तय फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके साथ ही, इस जानकारी की हार्ड कॉपी भी संबंधित विभाग को जमा करनी होगी। Also Read – Jobs in MP : मध्य प्रदेश में 2.7 लाख पदों पर भर्ती

मध्यप्रदेश में पदस्थ अधिकारियों की संख्या

आईएएस अधिकारी: 459 स्वीकृत पदों में से 382 पर अधिकारी कार्यरत हैं।आईएफएस अधिकारी: 296 स्वीकृत पदों में से 215 पद भरे हुए हैं।आईपीएस अधिकारी: 319 स्वीकृत पदों में से 271 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं।

समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश | MP Sarkari Karmchari

प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अलग से निर्देश जारी किए हैं कि संपत्ति का विवरण तय समयसीमा के भीतर प्रस्तुत हो।यह कदम पारदर्शिता को बढ़ावा देने और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। Also Read – New EV Policy 2025 in MP : 1 साल तक मुफ्त पार्किंग, सब्सिडी और टैक्स में बदलाव

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