पेसा नियम के तहत ग्राम सभाओं ने दी स्वीकृति
MP New Liquor Shops – मध्य प्रदेश में पेसा (PESA) नियमों के तहत इस साल ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब दुकानों को स्वीकृति प्रदान की है। पेसा नियमों के अंतर्गत, आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को मादक पदार्थों की बिक्री और नियमन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है। इसके साथ ही, ग्राम सभाओं को राज्य सरकार द्वारा जारी निषेधाज्ञा लागू करने और इसके उल्लंघन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाने का भी अधिकार प्राप्त है।
पेसा नियमों के तहत अधिकार | MP New Liquor Shops
ग्राम सभाएं शराब और भांग की बिक्री पर प्रतिषेध और विनियमन का निर्णय ले सकती हैं।निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड लगाने का अधिकार।मादक पदार्थों के उपयोग और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए ग्राम स्तर पर निर्णय। Also Read – MP Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना योजना की 20वीं किस्त
पेसा नियम के तहत आने वाले जिले
मध्य प्रदेश के 20 जिले पेसा नियमों के अंतर्गत आते हैं:पूरी तरह पेसा जिले:अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर, डिंडोरी।आंशिक पेसा जिले:बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, होशंगाबाद, खरगोन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया, रतलाम।
पेसा विकासखंड और ग्राम पंचायतें | MP New Liquor Shops
इन जिलों में कुल 88 पेसा विकासखंड हैं।इनमें 5,133 ग्राम पंचायतें और 11,596 पेसा ग्राम शामिल हैं।पेसा नियमों के तहत, इन ग्राम सभाओं को शराब और मादक पदार्थों की बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। Also Read – MPPSC Recruitment 2025 : मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों में भर्तियाँ, आवेदन फरवरी से शुरू
211 शराब दुकानें कैसे स्वीकृत हुईं?
पेसा नियमों के तहत, ग्राम सभाओं ने शराब की दुकानों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और जनमत को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस प्रदान किए।स्थानीय निर्णय का अधिकार: ग्राम सभाएं यह तय करती हैं कि क्षेत्र में शराब की दुकान खुलेगी या नहीं।सुरक्षा और निगरानी: मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर निगरानी रखने के लिए नियम बनाए गए हैं।
पेसा नियम: आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में कदम | MP New Liquor Shops
पेसा नियमों के तहत ग्राम सभाओं को निर्णय लेने का अधिकार देकर आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया है। यह नियम न केवल मादक पदार्थों के नियंत्रण में मदद करता है, बल्कि ग्राम स्तर पर विकास और सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहित करता है। Also Read – MP News : मध्यप्रदेश में 792 गांवों में बड़ा फेरबदल