जानिए नए नियम की पूरी जानकारी
MP Karmchari : मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो 20 जनवरी 2025 से लागू होगा। अब प्रदेश के जनपद और ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि से किया जाएगा। यह कदम पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उठाया गया है।
क्या है नया नियम? | MP Karmchari
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 75 के तहत, स्टाम्प ड्यूटी पर 1% तक अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है। इस राशि का उपयोग अब निम्न कार्यों में किया जाएगा: Also Read – Cobra Ka Video : दीवार में छिपा मिला नागराज का पूरा परिवार
कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान।
ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों और सचिवों को मानदेय।
जनपद पंचायतों के पदाधिकारियों को मानदेय।
बचे हुए धन का उपयोग
वेतन-भत्तों के भुगतान के बाद, यदि अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि बचती है, तो इसे पंचायतों के विकास कार्यों में खर्च किया जाएगा।
गांव के विकास कार्य: सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए।
पोर्टल के माध्यम से धनराशि का वितरण: पंचायतों को यह राशि उनकी जनसंख्या के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल से अंतरित की जाएगी।
इस बदलाव का उद्देश्य और प्रभाव | MP Karmchari
वित्तीय मजबूती: पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन।
पारदर्शिता: डिजिटल माध्यम से राशि का आवंटन, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके।
गांवों का विकास: बची हुई राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा।
सवाल और चुनौतियां
हालांकि यह कदम पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
क्या यह अतिरिक्त शुल्क ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगा?
पंचायतों में इस राशि के सही उपयोग और पारदर्शिता की निगरानी कैसे होगी? Also Read – Sher Ka Video : शेर के नन्हे शावक ने काटी बब्बर शेर की पूंछ