संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने का कड़ा आदेश
MP Sarkari Karmchari – मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की संपत्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से मिली अकूत संपत्ति के बाद सरकार की छवि पर गहरा असर पड़ा है। इस घटना के बाद जबलपुर नगर निगम ने सख्त कदम उठाते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने का नियम | MP Sarkari Karmchari
जबलपुर नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर रचयिता अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण हर साल देना अनिवार्य है।निगम की वेबसाइट पर किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति का विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया है, जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है।डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। Also Read – MP High Court का बड़ा फैसला : निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का निर्देश
2010 में जारी हुआ था आदेश
मध्यप्रदेश में 2010 में सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक करने का प्रावधान लागू किया गया था। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रदीप खरे ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए थे।कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का विवरण विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना होता है।जॉइनिंग के समय और हर साल संपत्ति में हुए बदलाव की जानकारी देना अनिवार्य है।
जबलपुर नगर निगम में हड़कंप | MP Sarkari Karmchari
जबलपुर नगर निगम में करीब 3500 स्थाई और इतने ही संविदा या अस्थाई कर्मचारी कार्यरत हैं। डिप्टी कमिश्नर के आदेश के बाद निगम में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों को अब जल्द से जल्द अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
सख्ती का असर
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर संपत्ति विवरण सार्वजनिक करने के इस आदेश का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है। यह फैसला न केवल कर्मचारियों को नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा, बल्कि सरकारी तंत्र में जनता का विश्वास भी मजबूत करेगा। Also Read – MP Svaamitv Yojana : बैतूल में 27 दिसंबर को स्वामित्व योजना के तहत वृहद हितलाभ वितरण कार्यक्रम