प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न
PM Fasal Bima Yojana – कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के सभी किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में फसल बीमा कवरेज कम है, वहां विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए।
फसल बीमा लक्ष्य | PM Fasal Bima Yojana
- प्रत्येक विकासखंड में 20,000 किसानों को फसल बीमा से जोड़ने का लक्ष्य।
- प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी के लिए 2,500 किसानों का बीमा कराने का लक्ष्य।
- अऋणी किसानों को भी इस योजना का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान। Also Read – PM Kisan : अगली किस्त पाने के लिए जरूरी है फार्मर आईडी
कलेक्टर ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सहकारी संस्थाओं, और बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक बीमा कराने वाले किसानों की जानकारी सीएससी केंद्रों पर प्रदर्शित की जाए।
बीमा प्रक्रिया और प्रीमियम दरें:
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी सीजन 2024-25 के लिए बीमित फसलों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। किसानों को निम्नलिखित प्रीमियम दरों पर बीमा का लाभ मिलेगा:
- गेहूं (सिंचित): ₹615/हेक्टेयर
- गेहूं (असिंचित): ₹375/हेक्टेयर
- चना: ₹480/हेक्टेयर
- राई/सरसों: ₹459/हेक्टेयर
बीमा कराने की अंतिम तिथि | PM Fasal Bima Yojana
31 दिसंबर 2024
गैर-ऋणी किसानों के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- भूमि अभिलेख (पुस्तक या डिजिटल कॉपी)।
- स्व-प्रमाणित बुवाई प्रमाण-पत्र।
- आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण (शाखा का नाम और IFSC कोड)।
- बैंक पासबुक की प्रति।
- बटाईदार किसानों के लिए जमीन मालिक का लिखित सत्यापन।
कलेक्टर सूर्यवंशी ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों को योजना की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। किसानों को समय पर योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन और बीमा एजेंसी मिलकर कार्य करेंगे। Also Read – PM Surya Ghar Scheme : सोलर संयंत्र पर 78 हजार तक की सब्सिडी