Assistant Revenue Inspector : सहायक राजस्व निरीक्षक दहेज प्रताड़ना मामले में दोषी, सेवा से बर्खास्त

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न्यायालय ने दी थी दो साल की सजा

Assistant Revenue Inspectorबैतूल – नगर परिषद खिरकिया में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक दुर्गासिंह चंदेल को दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषी पाए जाने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभाग द्वारा 5 दिसंबर को जारी आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश में बताया गया है कि श्री चंदेल को न्यायालय ने सजा सुनाई थी, जिसके चलते मध्यप्रदेश नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 1968) के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई।

2003 में दर्ज हुआ था मामला | Assistant Revenue Inspector

श्री चंदेल की शादी 4 फरवरी 1995 को श्रीमती अंजू के साथ हुई थी। उनके दो बेटियां भी हैं। शादी के आठ साल बाद, 4 फरवरी 2003 को, घर में चाय बनाते समय श्रीमती अंजू की साड़ी का पल्ला गैस की आग में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गईं। उन्हें नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 9 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई।मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि श्री चंदेल दहेज के लिए अंजू को प्रताड़ित करते थे। इस संबंध में 2 मई 2003 को पुलिस ने दुर्गासिंह चंदेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया। Also Read – MP Shramik : मध्य प्रदेश के श्रमिकों के लिए खुशखबरी

अपर सत्र न्यायालय का निर्णय

मुलताई के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के बाद 14 अक्टूबर 2024 को श्री चंदेल को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई, जिसमें छह महीने का कठोर कारावास और 200 व 500 रुपए का अर्थदंड शामिल था।

आयुक्त का बयान | Assistant Revenue Inspector

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त भरत यादव ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले के सभी तथ्यों और बिंदुओं की गहन जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि श्री चंदेल का कृत्य नगरीय निकाय की सेवा के लिए अशोभनीय है। इस आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया। यह सूचना नगर परिषद खिरकिया को भी भेज दी गई है, जहां वर्तमान में श्री चंदेल पदस्थ थे।

निष्कर्ष

यह घटना समाज में दहेज प्रताड़ना के गंभीर प्रभावों और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों को उजागर करती है। श्री चंदेल की बर्खास्तगी न केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Also Read – MP Pashu Palan : प्रदेश में पशुपालन विभाग करेगा उच्च नस्ल की गायों की बछियों की बिक्री

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