कर्मचारियों को मिला हाईकोर्ट का सहारा, 9 महीने का एरियर देने की मांग
MP Sarkari Karmchari – मध्यप्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर आई है। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को नई वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, कर्मचारियों ने नौ महीने के एरियर की भी मांग की है। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि वेतनवृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2024 से लागू किया जाए।
नई वेतन संरचना | MP Sarkari Karmchari
कोर्ट के फैसले के तहत अब अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के वेतन में निम्नलिखित बदलाव होंगे: Also Read – MP Electricity Bill : बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत
- अर्धकुशल दैनिक वेतनभोगी: ₹10,175 से बढ़ाकर ₹11,800
- अर्धकुशल श्रमिक: ₹11,032 से बढ़ाकर ₹12,996
- कुशल श्रमिक: ₹12,400 से बढ़ाकर ₹14,519
- उच्च कुशल श्रमिक: ₹13,710 से बढ़ाकर ₹16,144अगला वेतन निर्धारण 1 अप्रैल 2025 को किया जाएगा।
- एरियर की मांग पर जोर
मप्र कर्मचारी मंच ने संबंधित विभाग के आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वेतन वृद्धि के साथ 9 महीने का एरियर भी कर्मचारियों को प्रदान किया जाए।
फैसले से खुश कर्मचारी
इंदौर खंडपीठ के इस ऐतिहासिक फैसले से कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। यह फैसला न केवल वेतन वृद्धि के लंबे समय से लंबित मसले को हल करता है, बल्कि मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक होगा। इस फैसले के बाद श्रमिकों को प्रति माह ₹1,700 से ₹2,500 तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। मजदूर संगठनों ने इस निर्णय को मजदूर एकता और संघर्ष की बड़ी जीत बताया है।
क्या है एरियर? | MP Sarkari Karmchari
एरियर वह राशि है, जिसका भुगतान समय पर नहीं हुआ हो, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी के अनुसार बाद में दिया जाता है। यह वह अंतर होता है जो पिछली सैलरी और नई सैलरी के बीच होता है। अगर किसी कर्मचारी को तय तारीख पर वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता, तो बाद में इस अंतर को एरियर के रूप में चुकाया जाता है।
निष्कर्ष
इंदौर हाईकोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। अब सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि वे इस फैसले को समय पर लागू करें और कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखें। Also Read – Gold Mining in MP : मध्य प्रदेश में सोना उत्खनन की तैयारी