MP News – मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंपों और अन्य गैर-सरकारी गतिविधियों में अब कैशलेस लेन-देन की शुरुआत हो गई है। 15 दिन पहले जारी किए गए आदेश के अनुसार, 15 नवंबर से नकद लेन-देन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकना है। अब से यदि किसी कारणवश नकद लेन-देन करना पड़े, तो उपभोक्ता को अपने मोबाइल नंबर के साथ रसीद पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, 31 दिसंबर के बाद पूरी तरह से डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया जाएगा। Also Read – MP ADPO पोस्टिंग : 202 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति
पुलिस पेट्रोल पंपों पर कैशलेस व्यवस्था लागू | MP News
मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत संचालित पेट्रोल पंपों, गैस रिफिलिंग केंद्रों, और सुपर बाजारों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। ऑडिट रिपोर्ट में यह पाया गया कि नकद लेन-देन का सही हिसाब-किताब नहीं रखा जा रहा था, जिसके चलते वित्तीय गड़बड़ियां हो रही थीं। इन समस्याओं को देखते हुए, 30 अक्टूबर को एडीजी कल्याण अनिल कुमार ने निर्देश जारी किए कि पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, गैस रिफिलिंग केंद्र, और अन्य अशासकीय गतिविधियों में जिनका वार्षिक टर्नओवर 6 लाख रुपये से अधिक है, वहां 15 नवंबर से केवल कैशलेस लेन-देन किया जाएगा।
रसीद और मोबाइल नंबर अनिवार्य
नई व्यवस्था के तहत, यदि कोई ग्राहक नकद में पेट्रोल या गैस सिलेंडर खरीदता है, तो उसे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ रसीद पर हस्ताक्षर करना होगा। प्रत्येक इकाई प्रभारी या नोडल अधिकारी द्वारा रोजाना नकद बिक्री की समीक्षा की जाएगी और सभी लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। साथ ही, हर 15 दिनों में नकद और डिजिटल लेन-देन का विवरण पुलिस कल्याण शाखा को प्रस्तुत करना होगा।
निष्कर्ष | MP News
इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाना है। कैशलेस व्यवस्था से न केवल पुलिस विभाग की वित्तीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, बल्कि इससे नकद लेन-देन से जुड़ी धोखाधड़ी की संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा। Also Read – MP Transfer Policy में बदलाव की तैयारी: मंत्रियों को मिल सकते हैं सीमित तबादले के अधिकार