Betul News : रवि देशमुख आत्महत्या मामला: फरार 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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संपत्ति और बैंक जांच जारी

Betul News – थाना सारणी, जिला बैतूल में दर्ज आत्महत्या के मामले (अपराध क्रमांक 444/2024) में फरार चल रहे 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 17 अक्टूबर 2024 को खारिज कर दी गई है। इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिनमें से 8 आरोपी अभी भी फरार हैं। Also Read – Betul Crime News : तीन बदमाशों ने राह चलते छह युवकों पर चाकू से किया हमला 

अग्रिम जमानत खारिज होने वाले आरोपी | Betul News

जिन आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज की गई है, उनके नाम निम्नलिखित हैं:

रंजीतसिंह, पिता सुशीलसिंह (निवासी बगडोना)
प्रकाश, पिता केवल शिवहरे
भोलासिंह उर्फ रामनारायण सिंह, पिता रामलखन सिंह (तीनों निवासी शोभापुर)
अभिषेक, पिता नरेश साहू
मोहम्मद नसीम रजा, पिता राहत हुसैन
शमीम, पिता राहत हुसैन
नाजियाबानो, पति नसीम रजा
करण सूर्यवंशी, पिता धनराज सूर्यवंशी (सभी निवासी पाथाखेड़ा, सारणी, जिला बैतूल)
संपत्तियों की गहन जांच
फरार आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा राजस्व विभाग से प्राप्त किया जा रहा है। इन संपत्तियों के आय स्रोतों की जांच और वैधता की पड़ताल के लिए गठित एसआईटी (विशेष जांच टीम) द्वारा सारणी क्षेत्र में गहन जांच की जा रही है। यह जांच प्रक्रिया निरंतर जारी है।

बैंक खाते और लेन-देन की जांच

फरार आरोपियों के बैंक खातों के सभी लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है। किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान कर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। इस जांच में सभी संदिग्ध ट्रांजैक्शन्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

गिरफ्तारी के लिए छापेमारी | Betul News

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय स्थलों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस विभाग उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर कानूनी प्रक्रिया का सामना कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। Also Read – Betul Power Cut Schedule : विद्युत कटौती शेड्यूल 16 से 22 अक्टूबर तक 

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