MP Atithi Shikshak : अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, नहीं होंगे परमानेंट 

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जानिए क्या है फैसला

MP Atithi Shikshak – मध्यप्रदेश के लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। लंबे समय से स्थायी नियुक्ति की उम्मीद लगाए बैठे अतिथि शिक्षकों को अब परमानेंट नहीं किया जाएगा। यह फैसला लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत लिया गया है, जिसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। Also Read – Arms license : बिजली बिल न चुकाने पर शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई 

अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित | MP Atithi Shikshak

मध्यप्रदेश में 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति को लेकर दायर याचिका का डीपीआई ने निपटारा कर दिया है। आदेश के अनुसार, अतिथि शिक्षकों को सीधे तौर पर नियमित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी सीधी भर्ती के लिए 25% आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। यह निर्णय हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अतिथि शिक्षकों की ओर से की गई याचिका के बाद लिया गया है।

नियमितीकरण की मांग में झटका

पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग में अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर कई शिक्षक हाईकोर्ट तक भी पहुंचे, लेकिन DPI के ताजा फैसले से उन शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है, जो स्थायी नियुक्ति की आस लगाए बैठे थे। Also Read – Health Department : स्वास्थ्य विभाग के चार कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही

निष्कर्ष | MP Atithi Shikshak

यह फैसला मध्यप्रदेश के शिक्षा क्षेत्र के लिए अहम है। हालांकि, अतिथि शिक्षकों को 25% आरक्षण देने का निर्णय राहत दे सकता है, लेकिन स्थायी नौकरी की उम्मीद लगाए शिक्षकों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। अब उनकी नियुक्ति भविष्य में सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से ही हो सकेगी।

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