MP News – भोपाल : मध्य प्रदेश में गोदामों में रखे अनाज के खराब होने की समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब प्रदेश के अनाज को व्यापारी बाहर बेचा जा सकेगा, जिसमें गैर-लाइसेंसी व्यापारी भी शामिल होंगे। इस कदम का उद्देश्य अनाज को सड़ने से पहले ही बेचना है, ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके।
बिना लाइसेंस वाले व्यापारी को अनाज बिक्री की नहीं थी अनुमति | MP News
प्रदेश में मार्कफेड कृषि उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदता है और उसे अपने गोदामों में संग्रहित करता है। पहले, मार्कफेड केवल उन व्यापारियों को अनाज बेच सकता था, जिनके पास मध्य प्रदेश की मंडी समिति का लाइसेंस होता था। इसका मतलब था कि बिना लाइसेंस वाले किसी भी व्यापारी को अनाज की बिक्री की अनुमति नहीं थी। Also Read – MP IPS Transfer : बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, इन 15 IPS अधिकारीयों के हुए तबादले
सरकार ने लिया निर्णय | MP News
लेकिन अब, 2019 के नियमों में संशोधन करते हुए, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गोदामों में रखा लाखों रुपए का अनाज उचित रखरखाव के अभाव में खराब न हो। इस वजह से अनाज की बिक्री के नियमों में परिवर्तन किया गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी इसे खरीद सकें और अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
यह कदम न केवल अनाज के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि किसानों के हित में भी है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इस निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी और अनाज की बर्बादी को कम किया जा सकेगा। Also Read – MP News : एमपी में रोमांच का नया अनुभव: कांच के पुल से प्राकृतिक नजारों का लुत्फ