MP Meat-Liquor Ban : सीएम मोहन यादव का आदेश इन क्षेत्रों में  मांस-मदिरा बेचने पर प्रतिबंध 

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मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मांस और शराब पर प्रतिबंध

MP Meat-Liquor Ban – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 सितंबर को नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थानों और शहरों में मांस और शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में, सीएम यादव ने अनूपपुर जिले के अमरकंटक को पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से उच्च प्राथमिकता देने की बात की। उनका मानना है कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थल और शहरों में मांस और शराब का सेवन नहीं होना चाहिए।

नर्मदा नदी के किनारे 21 जिले, 68 तहसीलें, 1,138 गांव, और 1,126 घाट हैं। यहां 430 प्राचीन शिव मंदिर और दो शक्तिपीठ भी स्थित हैं। सीएम ने नर्मदा की सांस्कृतिक और धार्मिक अखंडता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और निर्देश दिया कि नदी के पवित्र स्थलों के पास मांस और शराब की बिक्री को रोका जाए। Also Read – Cobra Ke Bachhe Ka Video : अंडे से निकलते नन्हे नागराज महाशय ने फैला लिया अपना फन  

नर्मदा नदी की सांस्कृतिक महत्वता पर जोर | MP Meat-Liquor Ban

सीएम मोहन यादव ने कहा कि नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। नर्मदा नदी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है और यह दुनिया की एकमात्र नदी है, जिसकी परिक्रमा श्रद्धालु करते हैं।

उन्होंने कहा कि नर्मदा परिक्रमा को एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन गतिविधि बनाने के लिए परिक्रमा पथ का विकास किया जाएगा। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है, जिसमें परिक्रमा पथ पर जगह-जगह चिह्नित स्थल और स्थानीय पंचायतों के सहयोग से बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

इसके अलावा, सीएम ने स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय युवाओं को नदी की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन और होमस्टे जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया। Also Read – Sher Ka Video : सफेद बब्बर शेर से लाड लड़ाते नजर आई महिला 

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