1 नवंबर से नहीं मिलेगा इन लोगों को मुफ्त गेहूं
Free Ration – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन पाने के इच्छुक लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आपने 30 सितंबर तक ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो अक्टूबर माह से आपको राशन नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होती, उनके नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह अन्य पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएंगे।
क्या है ई-केवाईसी की अंतिम तिथि? | Free Ration
यदि आप 31 अक्टूबर तक भी अपनी ई-केवाईसी नहीं करवा पाए, तो आपके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) से हटा दिए जाएंगे। इस बीच, राज्य सरकार ने 10 लाख नए नाम योजना में जोड़े हैं, जिनमें 1 लाख 70 हजार दिव्यांगजन, नवविवाहित महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा, भविष्य में सरकार विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वाले और घुमंतू परिवारों को भी इस योजना में शामिल करने की योजना बना रही है। Also Read – Dance Video : बजरंगबली के भजनों पर थिरकते दिखे केंद्रीय मंत्री डीडी उइके
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
राशन प्राप्त करने के लिए योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी है। अब तक, जिले में 82.20 प्रतिशत सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत यह प्रक्रिया की जा रही है। राज्य में कुल 7 लाख 32 हजार 317 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 6 लाख 1 हजार 922 कार्डधारकों की ई-केवाईसी हो चुकी है।
कैसे करें ई-केवाईसी? | Free Ration
ई-केवाईसी कराने के लिए आपको अपने नजदीकी राशन डीलर के पास आधार कार्ड लेकर जाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। यदि आपके फिंगरप्रिंट से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता है, तो आप आइरिस मशीन का उपयोग करके अपनी आंखों की पुतलियों से सत्यापन करवा सकते हैं।
ई-केवाईसी नहीं कराई तो क्या होगा?
यदि आप 30 सितंबर तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो आपको अक्टूबर माह का गेहूं नहीं मिलेगा। साथ ही, यदि 31 अक्टूबर तक भी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो आपके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिए जाएंगे, और आप राशन लेने के पात्र नहीं रहेंगे। Also Read – MP Kisan : मध्य प्रदेश में किसानों के लिए विशेष योजनाएं: मिल रहे हैं 12,000 रुपये सालाना