MP News : इस योजना से प्रदेश में बच्चियों के माता पिता को मिलेगी पेंशन 

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जानें किस तरह उठा सकते हैं CM कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ

MP News – मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के माता-पिता के लिए एक विशेष योजना शुरू की है, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’। इस योजना के तहत, केवल बेटियां होने वाले माता-पिता को, जिनकी बेटियों की शादी हो चुकी है, हर महीने 600 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य शादी के बाद अकेले रह रहे माता-पिता को आर्थिक सहयोग देना है ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें।

सरकार बेटियों के सशक्तिकरण और उनके जीवन को सुधारने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की जाती है। ‘मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना’ का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर माता-पिता को सामाजिक सुरक्षा देना है। Also Read – MP Sarkari Karmchari : मुख्यमंत्री की आपात बैठक, प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द 

योजना के नियम और शर्तें | MP News

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

आवेदक दंपत्ति मध्य प्रदेश का निवासी हो।
दंपत्ति में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल हो।
उनके परिवार में केवल बेटियां हों।
आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना के लिए आप ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑफ़लाइन आवेदन के लिए नगर पालिका कार्यालय में दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन ‘लोक सेवा गारंटी’ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

जरूरी दस्तावेज | MP News

आवेदक की दो फोटो
समग्र आईडी और आधार नंबर
मोबाइल नंबर
बैंक पासबुक
उम्र और आय का प्रमाण पत्र
केवल बेटियां होने का शपथ पत्र
मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
विधवा या परित्यक्ता होने पर संबंधित प्रमाण पत्र

पेंशन की स्वीकृति

दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आपका आवेदन स्वीकृत होता है, तो पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में हर महीने सीधे जमा कर दी जाएगी। Also Read – Magarmach Aur Murge Ka Video : अकेले मुर्गे की जान का दुश्मन बन गया खूंखार मगरमच्छों का झुंड 

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