MP Nagar Palika : मोहन सरकार के इस फैसले से नगर पालिका की व्यवस्था में बड़ा बदलाव

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अब तीन साल से पहले नहीं ला सकते अविश्वास प्रस्ताव

MP Nagar Palika – मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के अध्यक्षों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो पहले दो चौथाई था। इस प्रस्ताव को मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस फैसले के साथ-साथ कई अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई है। Also Read – MP News : मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया ऐतिहासिक कदम, इस काम में बन गया देश का पहला राज्य

खोले जाएंगे महिला सशक्तिकरण केंद्र | MP Nagar Palika

हर जिले में महिला सशक्तिकरण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए 364 नए पदों को मंजूरी दी गई है। जिन संभागीय मुख्यालयों में अभी तक आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एसपी कार्यालय नहीं हैं, वहां नए कार्यालय खोले जाएंगे और एसपी स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल में भी ईओडब्ल्यू के एसपी कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए समय सीमा तीन साल निर्धारित की गई है, जो पहले दो साल थी। इसके अलावा, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए दो-तिहाई बहुमत के बजाय अब तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

साइबर तहसील का विस्तार अब सभी जिलों में किया जाएगा। पहले दो जिलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। प्रदेश के 619 तहसील पदों में से, 10 तहसीलदार और 15 नायब तहसीलदार की प्रतिनियुक्ति के लिए कुल 25 पद साइबर तहसील में काम के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा, लिपिक और भृत्य के पदों के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। Also Read – Saanp Ka Video : उबासी लेते हुए विशालकाय सांप का वीडियो हुआ वायरल

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