शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध: यातायात पुलिस का अभियान
Traffic Police in Action – बैतूल – वर्तमान परिस्थितियों और बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर, शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू किए जाने के चौथे दिन, यातायात पुलिस ने सुबह से ही व्यापक प्रचार-प्रसार किया। ट्रक मालिकों और चालकों से चर्चा कर उन्हें इस आदेश की जानकारी दी गई। Also Read – Funny Viral Video : जैसे ही बदला चैनल तो एंकर ने जड़ दिया जोरदार झापड़
शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर समय-सीमा का प्रतिबंध | Traffic Police in Action
प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक, शहर की 7 किलोमीटर सीमा में भारी और मध्यम ट्रकों, तथा कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रालियों के प्रवेश और संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश उल्लंघन पर वाहन चालकों के लिए सख्त जुर्माना | Traffic Police in Action
यदि कोई वाहन चालक या मालिक उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो मोटर अधिनियम 1988 की धारा 115/194(2) के तहत 5000 रुपये का शमन शुल्क और आदेश की अवहेलना पर धारा 179(1) के तहत 2000 रुपये का शमन शुल्क जमा करवाना होगा। बार-बार उल्लंघन करने पर परमिट और लाइसेंस के निलंबन की भी कार्रवाई की जाएगी। Also Read – Teacher Ka Video : मासूम हाथों से चलाते रहे पंखा मजे से सोती रहीं टीचर मैडम